LAW'S VERDICT

ED का बड़ा एक्शन: लोन घोटाले में 45 करोड़ की संपत्ति जब्त


मनी लॉन्डरिंग केस में PMLA कोर्ट से कैनरा बैंक को मिली राहत

जबलपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA कोर्ट के आदेश पर बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए करीब 45 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की बहाली सुनिश्चित कराई है। यह कार्रवाई स्पेशल जज इरशाद अहमद के आदेश पर मैसर्स जगदंबा AMW ऑटोमोटिव्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। जब्त संपत्तियां अब कैनरा बैंक के पक्ष में बहाल की गई हैं।
ED की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि भोपाल जोनल कार्यालय की जांच में सामने आया कि जगदंबा AMW ऑटोमोटिव्स कंपनी और उसके निदेशक पुष्पेंद्र सिंह ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वाहन ऋण हासिल किए। कई मामलों में ऋण स्वीकृत होने के बावजूद वाहन की डिलीवरी ही नहीं की गई। इस तरह से प्राप्त धनराशि को आरोपी ने अपने अन्य व्यवसायों, परिवार के सदस्यों के खातों और निजी उपयोग में लगाया।

CBI ने दर्ज किया था मामला 

CBI, बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल, नई दिल्ली द्वारा दर्ज मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 और IPC की धारा 420 व 120B के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस घोटाले से कैनरा बैंक, जबलपुर को लगभग 18.32 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ, जबकि ब्याज अलग है। 

ED ने भी की जांच, की अस्थाई कुर्की  

ED द्वारा की गई जांच के अनुसार अपराध से अर्जित धन (Proceeds of Crime) भी 18.32 करोड़ रुपये आंका गया। ED ने पहले ही 5.32 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिसे बाद में अधिनिर्णायक प्राधिकरण ने पुष्टि प्रदान की। इसके बाद 13 मार्च 2024 को अभियोजन शिकायत दायर की गई और विशेष PMLA कोर्ट, जबलपुर ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोप तय किए।

कैनरा बैंक के आवेदन पर हुआ आदेश 

कैनरा बैंक ने धारा 8(8), PMLA के तहत कुर्क संपत्तियों की बहाली के लिए आवेदन किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद 29 जनवरी 2026 को PMLA कोर्ट, जबलपुर के जज इरशाद अहमद ने आदेश पारित करते हुए वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपये की संपत्तियों को पीड़ित बैंक के पक्ष में बहाल करने का निर्देश दिया।

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